पंजाब में 31 मार्च तक लगी कड़ी पाबंदी, सख्त आदेश जारी
punjabkesari.in Saturday, Feb 01, 2025 - 06:33 PM (IST)
नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट-2023 की धारा 163 के तहत किसी भी प्रकार के मैरिज पैलेस/रिसॉर्ट, मेले, धार्मिक स्थल, जुलूस, बारात, शादी समारोह, पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों/सार्वजनिक समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों में हथियार/शस्त्र ले जाने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है।
इसके अलावा हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन पर भी उक्त पाबंदी लागू रहेगी। जिला मैजिस्ट्रेट के अनुसार, हथियारों या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों को भी इस पाबंदी के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा सीनियर पुलिस कप्तान द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वाले के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैंकों व पैट्रोल पंपों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के आदेश
पैट्रोल पंपों व बैंकों पर डकैती व लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने अलग से आदेश जारी कर जिले के प्रत्येक बैंक व पैट्रोल पंप के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना आवश्यक घोषित किया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट के अनुसार, इन कैमरों की रिकॉर्डिंग क्षमता भी कम से कम 7 दिनों की होनी चाहिए। एस.एस.पी., जिला खुराक व सप्लाई कंट्रोलर तथा लीड बैंक मैनेजर इन आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। उक्त आदेश 31 मार्च तक लागू रहेंगे।
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