इस दवाई की बिक्री पर लगी रोक, सख्त आदेश जारी
punjabkesari.in Thursday, Jan 01, 2026 - 12:16 PM (IST)
कपूरथला (महाजन, मल्होत्रा): जिला मैजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने इंडियन सिटिजनशिप प्रोटैक्शन कोड-2023 के सैक्शन 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और सीनियर सुपरिटेंडैंट ऑफ पुलिस की मांग पर, कपूरथला जिले की सीमा के अंदर बिना लाइसेंस के प्रेगाबालिन कैप्सूल रखने, मंजूर मात्रा से ज्यादा रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि सुपरिटेंडैंट ने उनके ध्यान में लाया है कि अलग-अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट और नशा करने वालों से संपर्क करने पर पता चला है कि नशा करने वाले लोग बड़ी मात्रा में प्रेगाबालिन कैप्सूल का इस्तेमाल नशा करने के लिए कर रहे हैं।
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