Punjab से Shimla जाने वालों के लिए Good News, अब नहीं देना होगा Toll Tax

punjabkesari.in Tuesday, Sep 23, 2025 - 04:18 PM (IST)

नंगल(सैनी): परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सनवारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली 20 सितम्बर से 30 अक्टूबर 2025 तक रोकने के आदेश पारित किए हैं। एडवोकेट उतांश मोंगा ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए, जिसमें मार्ग की दुर्दशा और आम जनता को हो रही कठिनाइयों का संज्ञान लिया गया था।

अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि टोल वसूली के बावजूद सड़क की दशा में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है, जबकि एन.एच.ए.आई. अब तक 126 करोड़ रुपए से अधिक टोल टैक्स जमा कर चुकी है। न्यायालय ने एन.एच.ए.आई. को निर्देश दिया कि वह सड़क निर्माण और रखरखाव का कार्य देख रहे ठेकेदारों का पूरा ब्यौरा तथा प्रगति रिपोर्ट अगली तारीख पर प्रस्तुत करे।

साथ ही जिलाधीश सोलन को आदेशित किया गया कि वे सड़क सुधार कार्य में एन.एच.ए.आई. को आवश्यक सहयोग दें और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर निगरानी रखें। लोक निर्माण विभाग को भी कैथलीघाट से शिमला तक और विशेषकर शोधी औद्योगिक क्षेत्र की सड़क की हालत सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। यह जनहित याचिका नंगल निवासी एडवोकेट उतांश मोंगा द्वारा दायर की गई थी।

मोंगा ने बताया कि इसी संदर्भ में कोर्ट ने पहले नंगल, जिला ऊना, और भाखड़ा (जिला बिलासपुर) की सीमा से लगे हिमाचल सरकार के एंट्री टोल बैरियरों के कारण स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानी के मुद्दे नोटिस जारी किए थे। उन्‍होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर 2025 को होगी।

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Content Writer

Sunita sarangal

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