Punjab के इस जिले में 2 दिन बंद रहेंगी दुकानें, लग गई सख्त पाबंदी
punjabkesari.in Wednesday, Nov 19, 2025 - 02:11 PM (IST)
अमृतसर: जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करते हुए शहर में 2 दिन दुकानें बंद रखने के लिए कहा है।
अमृतसर प्रशासन ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर निकलने वाले 2 दिवसीय नगर-कीर्तन के मद्देनज़र सख्त पाबंदियों की घोषणा की है। 20 और 21 नवंबर को नगर-कीर्तन के मार्ग पर शराब, अहाते, पान-बीड़ी, तंबाकू-सिगरेट तथा अंडा, मीट व मछली बेचने वाली दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा।
नगर-कीर्तन का रूट
पंजाब सरकार की ओर से 20 नवंबर को गुरदासपुर से श्री आनंदपुर साहिब तक विशेष नगर-कीर्तन निकाला जाएगा। यह अमृतसर में महिता चौक से अमृतसर प्रवेश करते हुए बाबा बकाला साहिब, रहिया, जंडियाला गुरु, गोल्डन गेट, राम तलाई चौक, घी मंडी और गुरुद्वारा शहीदां साहिब होते हुए डेरा बाबा भूरी वाले तक पहुंचेगा।
21 नवंबर को शोभायात्रा दोबारा डेरा बाबा भूरी वाले से शुरू होकर श्री शहीद गंज साहिब, गिलवाली गेट, हकीमा गेट, खजाना गेट, झब्बाल रोड और गुरुद्वारा बीर बाबा बूढ़ा साहिब के रास्ते आगे बढ़ेगी।
धार्मिक गरिमा को बनाए रखने का कदम
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नगर-कीर्तन की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए दोनों दिन इस मार्ग पर स्थित सभी शराब, तंबाकू और मांसाहारी दुकानों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इन 2 दिनों में कोई दुकानदार पाबंदियों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि सभी लोग इन आदेशों का पालन कर शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण वातावरण बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें।
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