लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

punjabkesari.in Monday, Jan 16, 2023 - 06:49 PM (IST)

लुधियाना: आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत इरादा कत्ल के मामले में नियमित जमानत दे दी, जबकि बैंस के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में फैसला आना बाकी है। सिमरजीत बैंस फिलहाल जेल में है।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2022 में पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के समर्थकों का आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कंवलजीत सिंह करवाल से विवाद हो गया था। इस मामले में कड़वाल ने बैंस और उनके समर्थकों पर गाड़ी तोड़ने और फायरिंग करने का आरोप लगाया था जिस पर शिमलापुरी थाने की पुलिस ने सिमरजीत बैंस, उनके भाइयों व समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर एक महिला ने भी बैंस पर रेप का आरोप लगाया है। दोनों ही मामलों में हाई कोर्ट में बैंस के वकील ने नियमित जमानत लगाई थी। जिसमें मारपीट के मामले में सोमवार को कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है।

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News Editor

Kamini

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