कलयुगी बेटे का कारनामा : पिता की मौत के बाद ऐसे किया जायदाद पर कब्जा

punjabkesari.in Thursday, Apr 14, 2022 - 11:02 AM (IST)

तरनतारन (रमन): सब डिविजन तरनतारन के क्षेत्र मजिस्ट्रेट की अदालत में पिता की मौत के बाद बेटे द्वारा करवाई गई जाली झूठी जायदाद का खुलासा तब हुआ, जब मजिस्ट्रेट द्वारा नकली गवाहों व बेटे के साथ बारीकी से पूछताछ की गई। मजिस्ट्रेट द्वारा मौके पर ही इस केस का फैसला करते हुए पीड़ित मां को इंसाफ देकर जमीन का बनता अधिकार दिया गया।

गौरतलब है कि मजिस्ट्रेट द्वारा करवाए गए इस फैसले से पीड़ित मां काफी खुश हुई। वहीं बेटे ने भविष्य में ऐसी गलती न करने का प्रण लिया। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग बलविंदर कौर (60) पत्नी गुरमुख सिंह निवासी पिद्दी अपनी बेटी बलजीत कौर व दामाद हरदेव सिंह निवासी राम सिंह वाला सहित क्षेत्र मजिस्ट्रेट रजनीश अरोड़ा की अदालत में पेश हुई। बलविंदर कौर ने मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पति गुरमुख सिंह की मौत 23 नवम्बर 2020 को हो गई थी। इसके बाद उसके बेटे मनदीप सिंह ने अपनी पत्नी परमजीत कौर के कहने पर उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। 2 समय के खाने के लिए भी उसे काफी परेशान किया गया बेटा मनदीप सिंह व बहू परमजीत कौर उसकी कोठी व 6 किले जमीन को जब्त करने के लिए उसे घर से बाहर निकालने की तैयारी में थे। 

जायदाद के लिए बेटे मनदीप सिंह ने अपने पिता की मौत के बाद कुछ गवाहों के साथ योजना तैयार कर झूठे दस्तावेज बनवाते हुए जायदाद अपने नाम करवा ली। जब इस बात का पता चला तो उसे अपने बेटे के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर शिकायत देते हुए इंसाफ मांगना पड़ा।

मंगलवार को मजिस्ट्रेट की अदालत में मनदीप सिंह अपने 2 जाली गवाह डा. दलबीर सिंह निवासी पंडोरी गोला व दीदार सिंह के अलावा टाइपिस्ट सुखदेव सिंह को साथ लेकर पहुंचा। मजिस्ट्रेट रजनीश अरोड़ा द्वारा किए गए सवालों का सही जवाब न देने के बाद मनदीप सिंह व झूठे गवाहों ने अपनी गलती मान कर पीड़िता बलविंदर कौर से माफी मांगनी शुरू कर दी। इस सबके बाद मजिस्ट्रेट रजनीश अरोड़ा द्वारा केस का फैसला सुना दिया गया।

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News Editor

Kalash

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