कोर्ट के आदेश, सौतेली मां नहीं बेच सकेगी संपत्ति!

punjabkesari.in Monday, Jan 05, 2026 - 08:52 AM (IST)

अमृतसर (जशन) : न्यायाधीश अरुण शोरी की अदालत ने आदेश जारी कर कहा कि अमरदीप सिंह ढिल्लों के पिता की मृत्यु के बाद उनकी सौतेली मां महिंदर कौर मजीठा रोड स्थित पावर कॉलोनी के पास स्थित 1017 वर्ग गज की संपत्ति को न तो बेच सकेगी और न ही किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित कर सकेगी। कोर्ट ने शिकायतकर्त्ता के वरिष्ठ वकील वरुण कुमार मेहता की दलीलें सुनने के बाद उक्त संपत्ति पर स्टेट्स-को लगा दिया है।

एडवोकेट मेहता ने बताया कि मजीठा रोड निवासी और वर्तमान में कनाडा में बसे अमरदीप सिंह ढिल्लों का विदेश में कारोबार है। वह लगभग 30-35 साल पहले विदेश चले गए थे और उनकी मां का काफी पहले निधन हो गया था। इसी बीच उनके पिता गुरमेल सिंह की 5 अक्टूबर 2021 को अचानक मृत्यु हो गई। कुछ महीने पहले अमरदीप को पता चला कि उनकी सौतेली मां महिंदर कौर इस संपत्ति को भू-माफिया के साथ मिलकर अवैध तरीके से बेचने की कोशिश कर रही हैं। इसे लेकर शिकायतकर्त्ता ने एन.आर.आई. थाने में भी शिकायत की है, ताकि महिंदर कौर और उनकी सहयोगी की गतिविधियों पर उचित निगरानी रखी जा सके और किसी भी अवैध गतिविधि को रोका जा सके।

इसके बाद वरुण मेहता ने सभी सुबूत और दस्तावेजों के साथ अदालत में याचिका दायर की। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उक्त संपत्ति पर स्टेटस-को जारी कर दिया है, जिससे अब महिंदर कौर बिना कोर्ट की इजाजत के संपत्ति नहीं बेच पाएगी।

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News Editor

Urmila

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