Punjab: जिले में जारी हो गए सख्त आदेश, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक....

punjabkesari.in Wednesday, Sep 24, 2025 - 12:36 PM (IST)

रूपनगर (विजय): जिले में सख्त पाबंदी के आदेश जारी हुए हैं। पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत जिला प्रशासन पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रशासन ने इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। गांवों में पराली जलाने से पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों और पराली को आग लगाने पर की जाने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में कैंप लगाए जा रहे हैं।

एस.डी.एम. और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए, डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने राज्य सरकार द्वारा धान की पराली को शून्य जलाने के लक्ष्य के बारे में निर्देश दिए और कहा कि जिले के सभी मैजिस्ट्रेट कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई मशीनों की किसान-वार मैपिंग करें और बेलर मशीनों की क्लस्टर-वार सूची जारी करें। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को आदेश दिए कि वे धान की पराली के (स्टबल एग्रीगेटर) तैयार करने वाली औद्योगिक इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करें और पराली जलाने वाले स्थलों की जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाएं ताकि पराली को आग लगाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कहा कि वे जिला स्तरीय 10 टीमें बनाकर गांवों का दौरा करें और किसानों को पराली को आग न लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर और सुपर एस.एम.एस. मशीनें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही काम करें। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) चंद्रजोती सिंह (आई.ए.एस.), ए.पी.एस. सोमल, सहायक आयुक्त, रूपनगर अमरीक सिंह, उप-मंडल मैजिस्ट्रेट श्री चमकौर साहिब, संजीव कुमार, उप-मंडल मैजिस्ट्रेट रूपनगर, सुखपाल सिंह, उप-मंडल मैजिस्ट्रेट मोरिंडा और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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News Editor

Kamini

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