Flood Alert के बीच जारी हो गए सख्त आदेश, न मानें तो ...
punjabkesari.in Wednesday, Sep 03, 2025 - 04:21 PM (IST)

फिरोजपुर (परमजीत सोढी): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दमनजीत सिंह मान ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 163 और बीएनएनएस अधिनियम 2023 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य पदार्थों, दूध एवं डेयरी उत्पादों, पेट्रोल/डीजल, चारा एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि कुछ जमाखोरी में खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल, चारा एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी शामिल है। इस अनैतिक अभियास नकली कीमतों में वृद्धि, कालाबाजारी और आपूर्ति की कमी हो रही है, जिसका आम जनता, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जनता के हित में इन आवश्यक वस्तुओं की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने की अनुमति नहीं है।
उन्होंने कहा कि नागरिक जमाखोरी, कालाबाजारी या मूल्य हेरफेर के किसी भी मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (आवश्यक वस्तुओं/पेट्रोल डीजल/आदि के लिए) हिमांशु कुकर डी.एफ.एस.सी फिरोजपुर के नंबर 95010-77477, पशुपालन विभाग (पशुपालन सेवाओं के लिए) हिमांशु सियाल डी.डी.ए.एच फिरोजपुर 98772-36765, मंडी बोर्ड (मंडी से संबंधित सब्जियों आदि के लिए) जसमीत सिंह डी.एम.ओ फिरोजपुर 97795-80063, मार्कफेड और मिल्कफेड (पशु आहार के लिए), दर्शन सिंह डी.एम. मार्कफेड फिरोजपुर 98550-63330 को दी जानी चाहिए। कानून के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए जनता से सहयोग की मांग की गई।
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