पराली को आग लगाना पड़ेगा महंगा, जारी हुए सख्त आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Oct 12, 2022 - 09:46 AM (IST)

मोगा: हर वर्ष पराली को आग लगाकर सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने इस बार सख्त रवैया अपनाया है। इस बार डिफॉल्टरों को जहां सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है वहीं कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।
इस संबंधी विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक करते हुए डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति पराली को आग लगाएगा उसका असला लाइसैंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। प्रत्येक गांव का नंबरदार, पंच, सरपंच आग लगने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगा। अगर कोई नंबरदार खुद अपने खेत को आग लगाएगा तो उसकी नंबरदारी भी जा सकती है। इसी तरह पंच व सरपंच का पद रद्द करने बारे भी विभाग को लिखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जो सरकारी मुलाजिम या अधिकारी खुद भी खेती करते हैं या ठेके पर खेती देते हैं, उनको पराली को आग न लगाने बारे स्वयं घोषणा पत्र देना पड़ेगा। अवहेलना करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुभाष चन्द्र, एस.डी.एम. राम सिंह, सहायक कमिश्नर सुजावल दग्गा उपस्थित थे।
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