Board Exams के लिए Observers को सख्त आदेश जारी, नहीं मानने पर होगा Action
punjabkesari.in Friday, Feb 09, 2024 - 11:08 AM (IST)

लुधियाना(विक्की): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा फरवरी/मार्च-2024 परीक्षा संचालन की निगरानी के लिए परीक्षा ऑब्जर्वर के लिए व्यापक निर्देशों का एक सैट जारी किया है। कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर दिया है।
इसके अलावा, ऑब्जर्वर को समय पर अपने परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करना होगा, सुबह के सत्र के लिए सुबह 11 बजे और शाम के सत्र के लिए दोपहर 2.15 बजे का समय निर्धारित किया जाएगा। उन्हें प्रश्न पत्रों को खोलने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के सील करने तक परीक्षा की कार्रवाई के सभी पहलुओं की निगरानी करने और पूरे समय साइट पर मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि ऑब्जर्वर को परीक्षा केंद्रों के भीतर फोटोकॉपी मशीन, कम्प्यूटर, फैक्स मशीन या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक या इलैक्ट्रिकल उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, परीक्षा के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ऑब्जर्वर को परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों के दौरान अनुशासनहीनता या ड्यूटी में लापरवाही का कोई भी उदाहरण उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही के अधीन होगा। ऑब्जर्वर द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्धारित प्रोफॉर्मा पर एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। पी.एस.ई.बी. द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा ड्यूटी अनिवार्य है। वैध कारण के बिना इस ड्यूटी को पूरा करने में विफलता या परीक्षा केंद्र से अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही मामलों को आगे की जांच और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा।