नवांशहर वासी दें ध्यान! 4 जुलाई तक लगी सख्त पाबंदी, DC ने जारी किए आदेश
punjabkesari.in Thursday, May 07, 2026 - 07:41 PM (IST)
नवांशहर (त्रिपाठी): नवांशहर के लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर गुलप्रीत सिंह औलख ने जिले की सीमा में आने वाली सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंडियन नेशनल सेफ्टी कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों जगहों पर नहाने वालों के गहरे पानी में चले जाने और पानी में डूबने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को देखते हुए यह बैन लगाया है।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुताबिक, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के होने से परिवार के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी दुखी है, जिसके लिए यह बैन जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मौके पर नहाते हुए पकड़ा जाता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक केस दर्ज कर सकता है। ये आदेश 4 जुलाई, 2026 तक लागू रहेंगे।
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