नवांशहर में 12 जुलाई तक लगी सख्त पाबंदियां! जिला मजिस्ट्रेट ने लिया बड़ा फैसला
punjabkesari.in Thursday, May 14, 2026 - 06:24 PM (IST)
नवांशहर (त्रिपाठी): नवांशहर के लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने इंडियन सिविल कोड 2023 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 14 जुलाई तक जिले में किसी भी पब्लिक गली/पार्क/सरकारी जमीन पर किसी भी मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे आदि के बिना इजाजत कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा पब्लिक जगह पर कंस्ट्रक्शन करने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। जारी आदेशों के अनुसार, अलग-अलग डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे अपने डिपार्टमेंट के तहत आने वाली जमीन पर ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन न होने दें।
इसी तरह, नगर परिषद की जमीन पर संबंधित एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर परिषद, नगर परिषद और पंचायत/शामलात/मुशरतक मालिकों की जमीन पर ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन न हो, यह पक्का करने के लिए संबंधित ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायत ऑफिसर ज़िम्मेदार होंगे। अगर कोई व्यक्ति/संगठन इन आदेशों का उल्लंघन करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारी को रिपोर्ट की जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि किसी भी पब्लिक जगह, पार्क या गली आदि में कोई मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि बनाने की परमिशन न दी जाए।
बिना परमिशन के ड्रोन चलाने पर बैन
जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने एक अलग आदेश में जिले में अलग-अलग जगहों पर हो रही शादियों/धार्मिक समारोहों और दूसरे प्रोग्राम में बिना परमिशन के ड्रोन चलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर जिलों में असामाजिक तत्वों ने ड्रोन के जरिए बुरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, जिसे देखते हुए जिले में ये आदेश जारी किए गए हैं ताकि ऐसी कोई घटना न हो सके।
ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से जुड़े इक्विपमेंट के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर बैन
जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले में ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से जुड़े इक्विपमेंट आदि के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनमें ट्रैक्टर और उससे जुड़े इक्विपमेंट के साथ खतरनाक स्टंट के दौरान युवाओं को गंभीर चोटें आईं और एक युवा की मौत हो गई, जिसे देखते हुए ये आदेश जारी किए गए। ये सभी आदेश 12 जुलाई 2026 तक लागू रहेंगे।
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