नवांशहर जिले में लगी सख्त पाबंदियां, 12 सितंबर तक लागू
punjabkesari.in Wednesday, Jul 15, 2026 - 06:17 PM (IST)
नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मैजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में किसी भी सार्वजनिक सड़क/पार्क/सरकारी भूमि पर किसी भी मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। जारी आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने विभाग के अंतर्गत आने वाली भूमि पर इस तरह के किसी भी निर्माण की अनुमति न दें।
इसी प्रकार, संबंधित कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद और संबंधित ब्लाक विकास एवं पंचायत अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि नगर परिषद की भूमि और पंचायत/शामलात/मुशरताका मालिकों की भूमि पर ऐसा कोई निर्माण न हो। यदि कोई व्यक्ति/संगठन इन आदेशों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उक्त व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित पुलिस थाने के अधिकारी को सूचित किया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क या सड़क आदि पर मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर रोक
जिला मैजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने एक अलग आदेश में जिले के विभिन्न स्थानों पर मनाए जाने वाले विवाह/धार्मिक समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में सीमावर्ती जिलों में असामाजिक तत्वों ने ड्रोन के जरिए किसी बुरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, जिसके मद्देनजर जिले में ये आदेश जारी किए गए हैं ताकि ऐसी कोई घटना न हो सके।
ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर प्रतिबंध
जिला मैजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने जिले में ट्रैक्टरों और ट्रैक्टर से संबंधित उपकरणों आदि के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनमें ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक स्टंट के दौरान युवाओं को गंभीर चोटें आईं और एक युवक की मौत हो गई, जिसके मद्देनजर ये आदेश जारी किए गए हैं। ये सभी आदेश 12 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
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