Punjab: जिले में जारी हुए सख्त आदेश, शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक न करें यह काम
punjabkesari.in Friday, Sep 12, 2025 - 06:26 PM (IST)

फाजिल्का (नागपाल): जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फाजिल्का की सीमा में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।
जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि वर्ष 2025 के दौरान धान की फसल की कटाई का मौसम शुरू होने वाला है। धान की फसल की कटाई आमतौर पर किसान कंबाइन हार्वेस्टर से करते हैं। धान की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर दिन-रात चलाए जाते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर रात में फसल को ठीक से सूखा न होने के बावजूद भी काट देते हैं, जिससे किसानों को सीधा नुकसान होता है। इसके अलावा, कंबाइन सड़क के रास्ते खेतों में जाती है, जिससे आमतौर पर यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कभी-कभी रात के अंधेरे के कारण कंबाइन अचानक बिजली के तारों से टकरा जाती है और शॉर्ट सर्किट होने से जान-माल का नुकसान होता है।
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