जिले में 29 नवंबर तक सख्त पाबंदियां लागू, नियम तोड़ा तो...

punjabkesari.in Saturday, Oct 03, 2026 - 02:27 PM (IST)

नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने शहीद भगत सिंह नगर ज़िले की सीमा में किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाने या इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह फ़ैसला राज्य के सीमावर्ती ज़िलों में हुई उन घटनाओं के बाद लिया गया है, जिनमें असामाजिक तत्वों ने गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट ने ज़िले में शादी-ब्याह, धार्मिक आयोजनों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान बिना इजाज़त ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश 29 नवंबर, 2026 तक लागू रहेगा।

दो-पहिया वाहनों के साइलेंसर में बदलाव करने और पटाखे जैसी आवाज़ निकालने पर पूरी तरह रोक 

ज़िला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, शहीद भगत सिंह नगर ज़िले के अधिकार क्षेत्र में दो-पहिया वाहनों के साइलेंसर में बदलाव करने और साइलेंसर का इस्तेमाल करके पटाखे जैसी आवाज़ निकालने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस कदम का मकसद ध्वनि प्रदूषण को रोकना और आम जनता की सेहत की रक्षा करना है। ये आदेश उन दुकानदारों और मैकेनिकों पर लागू होते हैं जो साइलेंसर में बदलाव करते हैं, साथ ही उन वाहन मालिकों पर भी जो ऐसी आवाज़ निकालते हैं। ये आदेश 29 नवंबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

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News Editor

Urmila

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