सुप्रीम कोर्ट ने सिमरनजीत बैंस की गिरफ्तारी पर इस दिन तक लगाई रोक

punjabkesari.in Tuesday, Feb 01, 2022 - 06:36 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को कोरोना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और रेप के एक मामले में मंगलवार को अंतरिम राहत दी और गिरफ्तारी पर आगे की सुनवाई 3 फरवरी (गुरुवार) तक रोक लगाई। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बैंच ने लुधियाना की एक अदालत की तरफ से जारी गिरफ्तारी वारंट आदेश को चुनौती देने वाली पटीशन पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरनजीत सिंह स्थानीय अदालत की तरफ से गिरफ्तारी वारंट के आदेश विरुद्ध अंतरिम जमानत के लिए पटीशन दायर की है। लुधियाना की एक अदालत ने उनको कोरोना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन के अलावा रेप के एक मामले में अदालत में पेश होने का आदेश दिया था परन्तु वह पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने उनके विरुद्ध वारंट जारी किया था।

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दोषी विधायक की तरफ से दावा करते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल 2 बार विधायक रहे हैं और उनके विरुद्ध रेप का मामला फर्जी था। इस शिकायत को रद्द करने की मांग सम्बन्धित पटीशन हाई कोर्ट के सामने पैंडिंग है। शिकायतकर्ता की तरफ से पेश वकील गगन गुप्ता ने बैंच को बताया कि उन्होंने एक जनहित पटीशन दायर की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई की जाए। बैंच ने सम्बन्धित पक्षों की दलीलों सुनने के बाद विधायक की पटीशन के साथ-साथ शिकायतकर्ता महिला की पटीशन को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। बैंच ने इसके साथ ही कहा, ''वह राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि इसमें अंतरिम राहत की मांग कर रहे विधायक को गिरफ्तार न करें।''

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News Editor

Urmila

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