बिजली सप्लाई को लेकर मॉल में हंगामा, कोर्ट ने दिए यह आदेश

punjabkesari.in Saturday, Oct 29, 2022 - 07:45 PM (IST)

लुधियाना : जिला के सिविल अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पिंडी बैग्स के शोरूम की बिजली की सप्लाई को बहाल करने के सिलवर आर्क माल के प्रबंधन को आदेश दिए हैं। यह आदेश माननीय अदालत तरनजीत सिंह सिमरा, सिविल जज, लुधियाना की अदालत ने पिंडी बैगस बनाम एफ.एम.आई. लिमिटेड के याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। 

इस संबंधी आज प्रैस कांफ्रैंस में जानकारी देते हुए तजिन्द्र सिंह याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले फिरोजपुर रोड स्थित सिल्वर आर्क माल में एक शोरूम किराए पर लिया था, जिसका वह मासिक किराया भर रहे थे। उनका काम भी सही ढंग से चल पड़ा था, क्योंकि पिंडी बैग्स अपने नाम से जाना जाता है। बाद में माल के मालिक/प्रबंधन ने उन्हें किराया बढ़ाने के नाम पर कथित रूप से तंग परेशान शुरू कर दिया और उनकी बिजली की सप्लाई भी काट दी और उनके बार-बार कहने पर भी बिजली  की सप्लाई न दी। 

इसके बाद उन्होंने माननीय सिविल अदालत का रुख किया और कहा कि बिजली की सप्लाई जो हरेक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, को बहाल करवाने की मांग की। इसके बाद माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और याचिककर्ता पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए सिलवर आर्क माल के संचालकों को तुरंत प्रभाव से बहाल करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी न्यायालय में सच की जीत होती है और कभी भी कोई समस्या आने पर न्यायलय का रुख जरूर करना चाहिए।

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News Editor

Kamini

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