पेड़ों की कटाई को लेकर पंजाब सरकार ने जारी किया आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Oct 20, 2021 - 03:12 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मामलों में जारी नोटिस के बाद पंजाब सरकार ने सभी पंचायतों और सभी उप निदेशकों, डी.डी.पी.ओ. तथा बी.डी.पी.ओ. को आदेश दिया है कि जब तक सरकार पेड़ों की कटाई और छंटाई की नीति नहीं बना लेती, तब तक पंचायतें न तो पेड़ों की कटाई या बिक्री का विज्ञापन दें और न ही किसी पेड़ को काटा जाए।
उक्त आदेश अधिवक्ता एच.सी. अरोड़ा द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद, पंजाब सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि जब तक नीति को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तब तक पंजाब में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा।
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