Punjab : 500 मीटर के दायरे में जरा बचकर! लग गया यह Ban
punjabkesari.in Monday, Sep 08, 2025 - 05:53 PM (IST)

मालेरकोटला (भूपेश) : जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त विराज एस. तिड़के ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-जेल मालेरकोटला के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान को ड्रोन-निषेध क्षेत्र घोषित किया है।
ये आदेश मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर, मालेरकोटला जिले में स्थित उप-जेल मालेरकोटला की हर पहलू से सुरक्षा सुनिश्चित करने और मालेरकोटला उप-जेल के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र में ड्रोन की आवाजाही को रोकने के लिए ड्रोन-निषेध क्षेत्र घोषित करने के लिए जारी किए गए हैं। ये आदेश 01 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे।
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