Toll Plaza New Rule: टोल प्लाजा के पास रहने वालों को बड़ी राहत, 1 नवंबर से मिलने जा रही खास सुविधा, पढ़ें...
punjabkesari.in Wednesday, Oct 28, 2026 - 10:40 AM (IST)
नई दिल्ली : नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगसालाना रियायती लोकल पास बनवा सकेंगे, यह सुविधा 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। उक्त जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नगर निकाय की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास की फीस 1500 रुपए होगी, जबकि नगर निकाय की सीमा के अंदर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3000 रुपए देने होंगे। इस सुविधा से स्थानीय लोगों को बार-बार टोल शुल्क देने से राहत मिलेगी और सालभर आने-जाने का खर्च भी कम हो सकता है।
अभी 360 रुपए में बनता है मासिक पास
फिलहाल पात्र स्थानीय निवासी 360 रुपए में मासिक पास बनवा सकते हैं। इस हिसाब से सालभर के पास पर 4320 रुपए खर्च होते हैं। नए नियम के तहत पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास या सालाना लोकल पास में से किसी एक को चुन सकेंगे। इसके लिए वाहन पर वैध और चालू फास्टैग होना जरूरी है। पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए शुल्क दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, जिन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर बंद उपयोगकर्ता-शुल्क संग्रह प्रणाली लागू है, वहां यह सालाना पास जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जिन स्थानों पर यात्रियों के आने-जाने के लिए सर्विस रोड या दूसरी सड़क उपलब्ध है, वहां भी यह सुविधा नहीं मिलेगी।
1 दिसंबर से ऐप पर भी बनेगा पास
सालाना लोकल पास 1 नवंबर से पात्र टोल प्लाजा पर उपलब्ध होगा। इसके बाद 1 दिसंबर से इसे 'राजमार्गयात्रा ऐप' के जरिए भी प्राप्त किया जा सकेगा। मंत्रालय ने बताया कि यह बदलाव राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन करके किया गया है। इन दरों की हर साल समीक्षा की जा सकती है और संशोधित दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। मंत्रालय के अनुसार, देशभर में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। नए नियम का उद्देश्य टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के यात्रा खर्च को कम करना और उनके रोजाना के आवागमन को आसान बनाना है।

