एक ही अदालत से दो कड़े फैसले, लड़कियों से Rape करने वालों को मिली लंबी सजा

punjabkesari.in Saturday, Aug 02, 2025 - 09:31 PM (IST)

जालंधर  (भारद्वाज ,जतिंदर) : अतिरिक्त सेशन जज अर्चना कंबोज की अदालत द्वारा  नाबालिग लड़की को विवाह का झांसा देकर उससे जबरन दुष्कर्म करने के मामले में मोटी उर्फ बिल्लो पत्नी मेंहरदिन उर्फ धर्मेंद्र निवासी मोहल्ला प्रेम नगर, यमुनानगर व रोडू पुत्र प्रीतम निवासी बिलासपुर तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर हाल निवासी मुकेरिया जिला होशियारपुर को 20-20 वर्ष  की कैद और 60- 60 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर आरोपियों  को चार-चार महीने की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया है, जबकि विक्रम निवासी यमुनानगर को केस चलने के दौरान  भगौडा करार दिया जा चुका है। इस मामले मे 22 जून 2022 को थाना रामा मंडी की पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयानों पर मामला दर्ज  कर गिरफ्तार किया गया था।

इसी तरह एक अन्य केस में अतिरिक्त सेशन जज अर्चना कंबोज की अदालत द्वारा एक नाबालिग लड़की को विवाह का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने के मामले में आरोप साबित हो जाने पर वीर चंद उर्फ विजय पुत्र दास राम निवासी खुरला किंगरा जालंधर को मुज़रिम करार देते हुए उम्र कैद और 35 हज़ार रूपए जुर्माना,  जुर्माना अदा ना करने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया हे। इस मामले मे 22 अक्टूबर 2023 को थाना भार्गव कैंप में धारा 303, 306, 376, व 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।


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Content Editor

Subhash Kapoor

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