किसानों के हितों के लिए विधेयक को अदालत में देंगे चुनौती: कैप्टन

punjabkesari.in Thursday, Sep 17, 2020 - 08:53 AM (IST)

जालंधर (धवन): केन्द्र द्वारा बनाए गए कानून को किसानों के हितों पर सीधा व जानबूझ कर किया गया हमला करार देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री  कै. अमरेन्द्र सिंह ने कहा है कि राज्य कांग्रेस द्वारा  लोकसभा में पास किए गए अनिवार्य वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को अदालत में चुनौती दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार जिसमें शिरोमणि अकाली दल सहयोगी पार्टी है, में किसानों की चिेंताओं को नजरअंदाज करते हुए राज्य विषय पर केन्द्रीय कानून थोपा है, जिससे देश में संघीय ढांचे को चोट पहुंची है। इसलिए हम अदालत में जाकर इसे चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के खिलाफ किसी भी ढंग से समझौता किसी को भी करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बनाया गया कानून सीधा फसलों की एम.एस.पी. को खत्म करने की तरफ कदम है। उन्होंने कहा कि केन्द्र में भाजपा की नेतृत्व वाली एन.ड़ी.ए. सरकार ने पंजाब व उसके किसानों को तबाह करने का षड्यंत्र रचा है। इसलिए कांग्रेस इस हमले के खिलाफ पूरी तरह लड़ाई लडऩे को तैयार है।

इस कानून से किसानों के अंदर मुकाबलेबाजी की भावना को उत्साहित करने की बात कही गई है। उन्होंने केन्द्र से पूछा कि क्या बड़े कार्पोरेट घरानों के आगे गरीब किसान टिक पाएंगे। मुख्यमंत्री ने अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल जोकि बिल को पास करने के समय हाऊस में मौजूद थे, पर पंजाब के किसानों के हितों की रक्षा न करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने सुखबीर से पूुछा की क्या वह केन्द्र की गठबंधन सरकार को अब अलविदा कहेंगे या अभी भी इंतजार करेंगे।


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