पंजाब सरकार के इस आदेश से बाहरी राज्यों से आ रहे Patients पर लग जाएगी रोक ?

punjabkesari.in Monday, May 03, 2021 - 11:24 AM (IST)

जालंधर (रत्ता): पंजाब सरकार द्वारा रविवार को जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक दूसरे राज्यों से अब पंजाब में आने वाले लोगों को या तो ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे पुरानी अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर 2 हफ्ते पुराना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एवं अन्य बाहरी राज्यों से कई ऐसे कोरोना पॉजिटिव रोगी पंजाब में आ रहे थे जिनको अपने राज्य में इलाज के लिए बैड उपलब्ध नहीं हो रहा था। ऐसे में अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसे रोगी पंजाब में आ सकेंगे या नहीं।

 जिले में नहीं है कोई भी कंटेनमेंट या माइक्रो कंटेनमेंट जोन !
जिले के जिस क्षेत्र में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलते थे जिला प्रशासन द्वारा उस क्षेत्र को कंटेनमेंट या माइक्रो कंटेनमेंट जॉन घोषित कर दिया जाता था और इस संबंधी बकायदा मीडिया को जानकारी दी जाती थी ताकि अखबारों में उन क्षेत्रों का नाम लिखा जाए जिन्हें कंटेनमेंट जोन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है ताकि कोई भी आम व्यक्ति उस क्षेत्र में ना जा सके। हैरानी की बात यह है कि पिछले काफी समय से जिला प्रशासन द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दी जा रही। उल्लेखनीय है कि रविवार को जालंधर कैंट के थैमेया पार्क क्षेत्र में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं क्या अब नियमों के मुताबिक उक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
 

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Content Writer

Vatika

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