नशीला पाउडर रखने को लेकर कोर्ट का फैसला, सुनाई ये सख्त सजा

punjabkesari.in Tuesday, Oct 01, 2024 - 03:27 PM (IST)

बरनाला  (विवेक सिंधवानी) : बरनाला जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत सिंह की अदालत ने नशीला पाऊडर रखने के गंभीर मामले में 6 व्यक्तियों को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है। अदालत ने सरकारी वकील दिलप्रीत सिंह संधू द्वारा प्रस्तुत दलीलों को मानते हुए जसमेल सिंह उर्फ मदी, वरिंदर दास उर्फ बाली, सतबीर सिंह उर्फ सैंकी, हरप्रीत सिंह उर्फ काका, गगनदीप सिंह उर्फ गांधी और जसविंदर सिंह उर्फ जसा को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

मामले की शुरूआत 4 जून 2021 को हुई, जब सहेना के पास एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चैकिंग के दौरान दोषियों को मोटरसाइकिल पर रंगे हाथों पकड़ा। जसमेल सिंह और वरिंदर दास के कब्जे से 335 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद हुआ। पुलिस ने उनसे भी अलग-अलग थैलियों में 682 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा नंबर 34 के तहत एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं 21 (सी) 29/61/85 के तहत मामला दर्ज किया और अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद दोषियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

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News Editor

Urmila

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