मां-बेटे के 3 हत्यारों को उम्रकैद,तेजधार हथियारों से बेरहमी से किया था कत्ल

punjabkesari.in Wednesday, Sep 13, 2017 - 09:07 AM (IST)

बठिंडा (विजय): जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को एक अहम मामले का फैसला सुनाते हुए मां-पुत्र की हत्या के आरोप में 3 हत्यारों को उम्र कैद व 11-11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 2014 में आरोपियों ने लूट के इरादे से घटना को अंजाम दिया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 100 फीट रोड पर क्लाक टावर के नजदीक 8 फरवरी 2014 की रात को नरिंद्रपाल कौर व उसके बेटे रुपिंद्र सिंह के घर में घुस कर लूट करनी चाही, विरोध करने पर आरोपियों ने तेजधार हथियारों से बेरहमी से दोनों का कत्ल कर दिया। मृतक महिला के दामाद गुरतेज सिंह सिद्धू की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने सुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह व जगजीत सिंह की पहचान कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और छापामारी कर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिला सैशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा की अदालत द्वारा पीड़ित पक्ष के वकीलों की दलीलों से सहमत होते हुए जेल में बंद आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ जुर्माना भी किया गया।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News