गुरदीप सिंह खेड़ा ने घर की मुरम्मत के लिए मांगी पैरोल,रद्द
punjabkesari.in Tuesday, Sep 22, 2015 - 10:54 AM (IST)

अमृतसरः आंंतकवादी गुरदीप सिंह खेड़ा की पैरोल याचिका को प्रशासन ने रद्द कर दिया है। देहाती पुलिस ने इस संबंधी दी गई रिपोर्ट में अशंका प्रकट की थी कि अगर उसे पैरोल पर रिहाई मिलती है तो वह फरार हो सकता है। इससे अमन-कानून की स्थिति भी बिगड़ सकती है। इस आधार पर उसकी पैरोल याचिका रद्द कर दी गई। इसकी पुष्टि डिप्टी कमिश्नर रवि भगत ने की है। एस.एस.पी. (देहाती) जसदीप सिंह ने कहा कि जिस आधार पर उसने पैरोल के लिए अपील की थी । वह जायज नहीं।
खेड़ा ने अपनी अपील में कहा था कि वह अपने घर की मुरम्मत अपनी उपस्थिति में कराना चाहता है। गुरदीप सिंह खेड़ा अमृतर के गांव जालुपुर खेड़ा का निवासी है। इसे टाडा कानून के अधीन गिरफ्तार किया गया था। इस पर दिल्ली कर्नाटका में अलग-अलग केस दर्ज है।अदालत की तरफ से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसे हाल में ही अमृतसर जेल में लाया गया है। यह दूसरा आंतकी है जिसे अमृतसर जेल में लाया गया। इससे पहले 25 जून 1993 दिल्ली धमाके का आरोपी दविंद्रपाल सिंह भुल्लर भी इसी जेल में बंद है।
खेड़ा ने अपनी अपील में कहा था कि वह अपने घर की मुरम्मत अपनी उपस्थिति में कराना चाहता है। गुरदीप सिंह खेड़ा अमृतर के गांव जालुपुर खेड़ा का निवासी है। इसे टाडा कानून के अधीन गिरफ्तार किया गया था। इस पर दिल्ली कर्नाटका में अलग-अलग केस दर्ज है।अदालत की तरफ से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसे हाल में ही अमृतसर जेल में लाया गया है। यह दूसरा आंतकी है जिसे अमृतसर जेल में लाया गया। इससे पहले 25 जून 1993 दिल्ली धमाके का आरोपी दविंद्रपाल सिंह भुल्लर भी इसी जेल में बंद है।