हत्या के मामले में 4 दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Feb 05, 2020 - 07:06 PM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एस.के. सिंगला की अदालत ने हत्या के मामले के 4 आरोपियों सुखदेव सिंह पुत्र करम चंद, संदीप कुमार उर्फ दीपी पुत्र राजकुमार व दलवीर सिंह पुत्र शिवलाल निवासी चक्क अल्लाबख्श और कश्मीरी लाल उर्फ जजी पुत्र गुलजार राम निवासी शेखूपुरा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ नगद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। 

अदालत के आदेशानुसार दोषी सुखदेव सिंह को 10 हजार नगद जुर्माना व अदा नहीं करने पर और 3 महीने कैद की सजा काटनी होगी जबकि बाकी तीनों ही दोषियों संदीप कुमार, कश्मीरी लाल व दलवीर सिंह को 20-20 हजार रुपए नगद जुर्माना व नगद जुर्माना अदा नहींकरनेपर 6-6 महीने अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि मुकेरियां पुलिस के समक्ष चक अल्लाबख्श गांव के रहने वाले घायल जोगेन्द्र सिंह ने पुलिस को बताया था कि आरोपियों ने उसके उफर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया है। बाद में घायल जोगेन्द्र सिंह को डी.एम.सी. लुधियाना रैफर किया गया था जहां बाद में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में चारों ही आरोपियों सुखदेव सिंह, संदीप कुमार, कश्मीरी लाल व दलवीर सिंह के खिलाफ धारा 302, 120 बी व 34 के अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।


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