सड़क हादसे के दोषी ट्रक चालक को मिली 2 साल कैद

punjabkesari.in Wednesday, Jul 11, 2018 - 02:21 PM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आर.के. खुल्लर की अदालत ने मंगलवार को सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत के मामले में आरोपी ट्रक चालक कुलविन्द्र सिंह पुत्र मोहिन्द्र सिंह निवासी गांव मकसूदां जिला जालंधर को दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद के साथ-साथ 2 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को और 1 महीना कैद की सजा काटनी होगी।

गौरतलब है कि 14 नवम्बर 2011 को दसूहा तहसील कॉम्पलैक्स के समीप बाइक व ट्रक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार युवक रोजन की मौत हो गई थी। मृतक रोजन के परिजन बलविन्द्र सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी गांव पकोए के बयान पर दसूहा पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक कुलविन्द्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।


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