मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को मिली 10 साल कैद

punjabkesari.in Saturday, Apr 21, 2018 - 03:23 PM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): जून 2017 को 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बलवीर सिंह उर्फ काटो पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी चूहड़वाली जिला जालंधर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने शुक्रवार उसे 10 साल कैद व 5,000 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 1 साल और कैद काटनी होगी।


यह था मामला
गौरतलब है कि पीड़ित मासूम बच्ची की मां ने टांडा पुलिस समक्ष 19 जून 2017 को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत अनुसार घटना वाले दिन 10 जून 2017 को वह अपने घर में दोनों बेटियों को छोड़ किसी काम से बाहर निकली थी। घर लौटी तो बेटी ने बताया कि बलवीर सिंह उर्फ काटो ने उसके कपड़े फाड़ अश्लील हरकतें करते हुए उससे दुष्कर्म किया है। इसी दौरान घर में फोन की घंटी बजने लगी तो आरोपी बलवीर सिंह मौके से फरार हो गया। पीड़िता मासूम बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर टांडा पुलिस ने आरोपी बलवीर सिंह उर्फ काटो पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी चूहड़वाली थाना आदमपुर जिला जालंधर के खिलाफ धारा 376 व प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हृासमैंट अधीन केस दर्ज किया था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

swetha

Recommended News

Related News