Jalandhar: भोगपुर का मर्डर केस ट्रेस, एयरपोर्ट से मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार
punjabkesari.in Friday, Oct 25, 2024 - 10:07 AM (IST)
जालंधर : जिला देहात पुलिस ने भोगपुर में हुए मर्डर केस को ट्रेस करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड को एयरपोर्ट से और उसके 2 साथियों को उसकी निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। एक महीने तक चली गहन जांच के बाद मुख्य आरोपी को दुबई भागने की कोशिश करते हुए चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरुण कुमार उर्फ अरु (मास्टरमाइंड) पुत्र सतीश कुमार और मनदीप कुमार उर्फ मनी पुत्र राज कुमार निवासी गुरु नानक नगर, भोगपुर और रंजीत कुमार उर्फ काका बैया निवासी नवी आबादी, भोगपुर के रूप में हुई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमल प्रीत सिंह खख ने बताया कि 22 सितंबर को मोगा गेट, भोगपुर के पास जसपाल सिंह उर्फ शालू की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या की योजना सावधानी से अंजाम दिया गया, जिसमें पीड़ित के सिर में तीन गोलियां मारी गईं। त्वरित कार्रवाई करते हुए एस.पी. (जांच) जसरूप कौर बाठ और डी.एस.पी. कुलवंत सिंह और इंस्पैक्टर सिकंदर सिंह विर्क, एस.एच.ओ. भोगपुर के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गईं।
इंस्पैक्टर सिकंदर सिंह विर्क ने आरोपी को एयरपोर्ट पर दबोचने से पहले कई जगहों पर छापेमारी की। एसएसपी खख ने कहा, "हमने सभी एयरपोर्ट पर एल.ओ.सी. जारी कर दी थी और अपने खुफिया नैटवर्क के जरिए हमें उसके विदेश भागने की कोशिश के बारे में पता चला।" पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि कई पूर्व टकरावों से उपजी निजी दुश्मनी के कारण हत्या की गई। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने हत्या वाले दिन पीड़ित का पीछा किया था और आखिरकार रात में अपनी योजना को अंजाम दिया।
इससे पहले पुलिस टीम ने 3 साथियों को गिरफ्तार किया था उसमें रवि कुमार उर्फ रवि, पुत्र राम किशन, निवासी गेहलरा, गुरजीत सिंह उर्फ गुरजी पुत्र गुरदेव सिंह निवासी बिनपालके और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र जगदीश सिंह शामिल थे। पुलिस ने उनके कब्जे से एक 32 बोर की पिस्तौल और एक 315 बोर की देसी पिस्तौल बरामद की। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने रंजीत कुमार नामक एक प्रवासी जो बिहार के मुज़फ्फरनगर में रहता है से हथियार खरीदे थे, जो अंतर्राज्यीय हथियार नैटवर्क चला रहा था।
पुलिस टीम ने रंजीत कुमार को पकड़ लिया, जिसने बाद में पंजाब भर में 40,000 से 60,000 प्रति पिस्तौल आपूर्ति करने की बात कबूल की। पुलिस टीम ने हत्या के हथियार सहित तीन 32 बोर की पिस्तौलें और 6 जिंदा राउंड भी बरामद किए। अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल सौरवदीप सिंह उर्फ सौरव नामक एक व्यक्ति से बरामद की गई, जो हत्या के बाद से सबूत छुपा रहा था। पुलिस स्टेशन भोगपुर में बी.एन.एस. की धारा 103(1), 191(3), 190, 61(2) और 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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