अवैध कालोनियों को लेकर जालंधर DC ने जारी किए आदेश, पढ़ें पूरी खबर

punjabkesari.in Saturday, Nov 27, 2021 - 03:11 PM (IST)

जालंधर: शहर में लगातार अवैध कालोनियों के निर्माण की खबरें आती रहती है। इसी के चलते डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी द्वारा 2018 के बाद से अवैध रूप से बनी कलोनियों की रजिस्ट्रियों की रोक दिया गया है। इन कॉलोनियों के विकासकर्ताओं के खिलाफ पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पपरा) के तहत भी मामले दर्ज किए जाएंगे। 

धनश्याम थोरी ने एस.डी.एम. एक, एस.डी.एम. दो, तहसीलदार एक तहसीलदार दो पत्र लिखा। उन्होंने इन्हें आदेश दिए कि अवैध कालोनियों के विकसितकर्त्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन कालोनियों में किसी भी प्लाट की रजिस्ट्री नहीं की जानी चाहिए। 

अवैध कालोनियों की सूची इस प्रकार है जिसमें गल्ती से प्लाट नहीं खरीदें:-

  • पटेल नगर के पास
  • शिवाजी नगर में वैष्णो धाम मंदिर के पास
  • काला संघिया रोड पर 66के.वी. स्टेशन के पास
  • लम्मा पिंड से कोटला रोड, हरगोबिंद नगर के पास
  • नैशनल हाईवे पर संत ब्रांस के सामने
  • राजनागर कबीर एवैन्यू केपास
  • कालिया कालोनी फेस 2 के पास
  • ट्रांसपोर्ट नगर से बुलंदपुर रोड
  • दीप नगर की बैकसाइट
  • राम नगर बड़िंग के पास
  • सुभाना के पास
  • गुलमोहर सिटी की बैकसाइट
  • बड़िंग के पास
  • गांव शेखे के पास
  • रत्न नगर मंड पैलेस केपास
  • नंदनपुर केपास
  • गांव खुरला खिंगरा
  • लाल मंदिर अमन नगर के पास
  • जमशेर रोड मोहन बिहार के पास
  • न्यू माडल हाऊस के पास
  • ओल्ड फगवाड़ा रोड पर नई कालोनी
  • सलेमपुर मुसलमान
  • पटेल नगर मकसूदां के पास
  • जीव शैल्टर के पास
  • अमन नगर के पास
  • गुगा जाहर पीर

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News Editor

Kamini

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