फ्लिपकार्ट को 17,400 रुपए देने का आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Aug 07, 2024 - 10:29 PM (IST)

लुधियाना(मेहरा): जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में फ्लिपकार्ट को पीड़ित उपभोक्ता को 10,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। फोरम के प्रधान संजीव बत्तरा व सदस्य मोनिका भगत ने उक्त फैसला लुधियाना निवासी भावुक भल्ला द्वारा दायर शिकायत का निपटारा करते हुए सुनाया। 

फोरम के प्रधान बत्तरा ने 1 फ्लिपकार्ट को अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने के लिए जहां 10,000 रुपए का हर्जाना अदा करने व 7,400 रुपए वापस करने का भी निर्देश दिया है। लुधियाना के सिविल लाइंस निवासी भावुक भल्ला ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से 22 सितंबर, 2022 को बिग बिलियन डेज़ सेल के दौरान 48,119 रुपए में आईफोन-13 (128 जी.बी., ब्लू) ऑर्डर किया था। 26 सितंबर, 2 अक्तूबर और 7 अक्तूबर को डिलीवरी के वायदे सहित कई डिलीवरी टाइमलाइन एक्सटेंशन के बावजूद, आखिरकार 8 अक्तूबर को फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर रद्द कर दिया। इसके बाद भल्ला को फ्लिपकार्ट की ग्राहक सेवा टीम ने एक नया ऑर्डर देने की सलाह दी जिसके चलते उन्हें 55,519 रुपए में आईफोन 13 (128 जीबी, ग्रीन) खरीदना पड़ा, जो उनके मूल ऑर्डर से 7,400 रुपए ज़्यादा था। 

अपनी शिकायत में भल्ला ने दूसरे फ़ोन के लिए चुकाई गई ज़्यादा कीमत के लिए मुआवजा मांगा साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 15,000 रुपए और मुकद्दमे के खर्च के लिए 10,000 रुपए मांगे। उन्होंने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए ई-मेल पत्राचार, एस.एम.एस. नोटिफिकेशन, क्रैडिट कार्ड स्टेटमैंट और ऑर्डर विवरण स्क्रीनशॉट सहित सबूत पेश किए। 

फ्लिपकार्ट ने अपने बचाव में तर्क दिया कि यह केवल एक मध्यस्थ मंच के रूप में कार्य करता है जो विक्रेताओं और खरीदारों के बीच लेन-देन को सुविधाजनक बनाता है। बिक्री अनुबंध केवल खरीदार और तीसरे पक्ष के विक्रेता के बीच मौजूद था, न कि फ्लिपकार्ट के साथ। अपने विस्तृत आदेश में आयोग ने फ्लिपकार्ट को भल्ला को 7,400 रुपए वापस करने का निर्देश दिया, जिसमें खरीद की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान किए जाने तक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, फ्लिपकार्ट को भल्ला को हुई असुविधा के लिए 10,000 रुपए की समग्र लागत का भुगतान करने का आदेश दिया।


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Content Writer

Pardeep

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