नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 14 साल की जेल

punjabkesari.in Thursday, Nov 15, 2018 - 10:24 PM (IST)

लुधियाना (मेहरा): शादी का झंसा देकर नाबालिगा का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिया किनरा की अदालत ने गांव जागीरपूर, कक्का रोड निवासी संदीप सिंह को 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी की रहम की अपील को ठुकराते हुए उसे 1 लाख 60 हज़ार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है और उससे वसूली गई जुर्माना राशि में से डेढ़ लाख रुपए पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया है।

उक्त मामला पीड़िता के पिता की शिकायत पर 6 अप्रैल 2016 को पुलिस थाना डाबा में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी पीड़िता जिसकी उम्र करीब 16 साल है वह एक स्कूल में 9 वीं कक्षा में पढ़ती थी। 5 अप्रैल 2016 को उसे सुबह उसकी पत्नी का फोन आया कि उसकी बेटी स्कूल नहीं पहुंची जिस पर शिकायतकर्ता तुरंत ही अपने घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी को ढूंढने लगा। बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि उक्त आरोपी भी अपने घर में मौजूद नहीं था। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि वारदात से करीब 6 महीने पहले गोविंद नगर इलाके में किराया पर रहता था। उसी घर की ग्राउंड फ्लोर पर आरोपी भी रहा करता था जो पीड़िता को परेशान करता रहता था जिस कारण शिकायतकर्ता ने अपना घर बदल कर उसी इलाके के किसी और गली में  किराए पर ले लिया। जब आरोपी को पता चला तो उसने पीड़िता का वहां पर भी पीछा नहीं छोड़ा। 

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि संदीप सिंह के साथ जगरूप सिंह और बलविंदर कौर ने भी उसकी बेटी को अगवा करने की साजिश रची थी। शिकायतकर्ता के बयानों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। 25 जून 2016 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली की उक्त आरोपी संदीप सिंह पीड़िता और अन्य आरोपियों के साथ जीटी रोड पर मौजूद है और पीड़िता को कहीं दूर ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने शिकायतकर्ता को पहचान के लिए साथ ले दबिश दी जिस पर पुलिस को उक्त आरोपी और पीड़िता समेत अन्य दोनों आरोपियों के बरामद हो गए। पुलिस ने पीड़िता को उसके मां-बाप के हवाले कर दोषी और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया।अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया की संदीप सिंह ने नाबालिग के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन बलात्कार किया वहीं सभी आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया। अदालत ने सरकारी वकील दिनेश वर्मा की दलीलों से सहमत होते हुए उक्त सजा सुनाई जबकि मामले के अन्य आरोपियों जगरूप सिंह और बलविंदर कौर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Mohit

Recommended News

Related News