कोर्ट ने हत्या के मामले में नामजद 2 आरोपियों को किया बरी, जानें क्या है पूरा मामला

punjabkesari.in Wednesday, Dec 18, 2024 - 06:22 PM (IST)

मोगा (संदीप शर्मा): माननीय जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज हरजीत सिंह की अदालत ने अढ़ाई साल पहले थाना बधनीं कलां पुलिस की ओर से कत्ल के मामले में नामजद किए 2 आरोपियों को सबूतों और गवाहों की भारी कमी के चलते बरी करने का आदेश दिया है। इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से अपने वकील सीनियर एडवोकेट रूपिन्द्र सिंह बराड़ के माध्यम से माननीय अदालत में अपना पक्ष रखा था। जिसके आधार पर माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

इस मामले में थाना बधनीं कलां पुलिस को 18 अप्रैल 2022 को दी गई शिकायत में गुरमीत सिंह पुत्र निरमैल सिंह गांव बोडे की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसका ताया का लड़का भाई जोगिंदर सिंह पुत्र बल्विन्दर सिंह इलाके में स्थित एक पैट्रोल पंप में सेल्समैन के तौर पर काम करता था।
17 अप्रैल 2022 की रात 11:30 बजे जब पैट्रोल पंप बंद कर पंप का मैनेजर अमनजोत सिंह मान और उसका ताया का लड़का जोगिंदर सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी गांव बोडे शट्टर बंद कर दफ्तर में आराम कर रहे थे तो इसी बीच किसी ने शट्टर खटखटाया। जब उन्होंने शटर खोला तो 2 अज्ञात युवकों ने जोगिंदर सिंह पर बेसबालों से हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए जब जोगिंदर सिंह बाहर गांव की और भागा तो उक्त लोगों ने उसका पीछा कर उस पर बेसबालों से कई वार किए और उसे गंभीर घायल करने के बाद फरार हो गए।

जोगिंदर सिंह को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया पुलिस जांच के बाद और उपयोग की पहचान गुरदीप सिंह उर्फ कद्दू पुत्र बलविंदर सिंह निवासी गांव टल्लेवाला और अवतार सिंह उर्फ अवी पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गांव बुर्ज फतेहगढ़ जिला बरनाला के तौर पर हुई थी।

पैट्रोल पंप मैनेजर ने बताया था कि उक्त युवक उसी दिन कुछ घंटे पहले पैट्रोल पंप पर आए थे और तेल डलवाने के बाद उनका जोगिंदर सिंह के साथ पेमैंट कर लेकर झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश के चलते उन्होंने उसकी हत्या की है। जिनके खिलाफ पुलिस की ओर से धारा 302,34 आई.पी.सी. और धारा 201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में माननीय अदालत ने अंतिम सुनवाई के बाद एडवोकेट रुपिंदर सिंह बराड़ की ओर से पेश की गई दलीलों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को बारीक करने का आदेश दिया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Kalash

Related News