छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 7 वर्ष की कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Feb 14, 2020 - 10:28 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज अंजना की अदालत ने लगभग डेढ़ वर्ष पहले छात्रा से दुष्कर्म के मामले में थाना धर्मकोट पुलिस की ओर से नामजद किए गए 1 व्यक्ति को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए उसे 7 वर्ष की कैद व 12 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का भी आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार पीड़िता की ओर से थाना धर्मकोट पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि गांव गट्टी जटां निवासी छिन्द्रपाल सिंह पहले तो कई महीने उनकी गली में चक्कर लगाता रहा और फिर उसने उसके परिवारिक सदस्यों को जान से मारने की धमकी देते हुए अकेले में मिलने को मजबूर किया। जब वह उसके धमकाने पर मजबूरीवश रात्रि के समय उसके बताए स्थान पर उससे मिलने पहुंची, तो उसने अपने एक साथी की मौजूदगी में उसको जबरदस्ती बाइक पर एक जगह पर ले जाकर उसकी मर्जी के खिलाफ उससे दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर थाना धर्मकोट पुलिस की ओर 15 सितम्बर 2018 को आरोपी छिन्द्रपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।


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Edited By

Sunita sarangal

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