मामला नशीले पाऊडर की स्मगलिंग का, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

punjabkesari.in Wednesday, Mar 29, 2023 - 06:30 PM (IST)

मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने लगभग 6 साल पहले नशीले पाऊंडर की स्मगलिंग के मामले में नामजद किए गए एक आरोपी को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया है। 

जानकारी के अनुसार थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस की ओर से 10 नवम्बर 2017 को गांव मंदर से गांव दौलेवाला जाती रोड पर गश्त दौरान पैदल आ रहे एक व्यक्ति को रोककर उससे 110 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया गया था जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की थी। इस मामले में आरोपी की पहचान तारा सिंह उर्फ तारी पुत्र भगवान सिंह निवासी गांव दौलेवाला के तौर पर हुई थी। उसके खिलाफ 10 नवम्बर 2017 को ही थाना फतेहगढ़ पंजतूर में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत ने अंतिम सुनवाई उपरांत आज अपना फैसला सुनाया।

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News Editor

Urmila

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