सड़क हादसे में बस चालक को 2 वर्ष की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Jun 27, 2018 - 06:37 PM (IST)

मानसा(मित्तल): मानसा जिले के गांव बोड़ावाल के समीप हुए सड़क हादसे में एक औरत के जख्मी होने संबंधी दर्ज मामले में सुनवाई करने उपरांत बस चालक को आरोपी इकरार देते अदालत ने उसे दो वर्ष की सजा व 2 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फरमान सुनाया है।

9 मार्च 2013 को सेवक सिंह निवासी होडला कलां अपने मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी मनजीत कौर के साथ जवाहर नवोदया विद्यालय गांव फफड़े भाईके में पढ़ती अपनी लड़की को मिलने जा रहे थे कि गांव बोड़ावाल के समीप एक बस ने उनके मोटरसाइकिल को फेट मार दी, जिस दौरान मनजीत कौर जख्मी हो गई थी। 

इस संबंधी थाना सदर बुढलाडा की पुलिस ने 6 अप्रैल 2013 को बस चालक प्रदीप कुमार निवासी तपा मंडी जिला बरनाला खिलाफ मामला दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया, जहां इस केस की सुनवाई करते माननीय एस.डी.जे.एम. बुढलाडा कमलदीप सिंह धालीवाल की अदालत की तरफ से बस चालक प्रदीप कुमार को इस हादसे का आरोपी मानते उसे दो वर्ष की सजा व 2000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है।


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