नाबालिगा को भगाने वाला आरोपी पहुंचा जेल, इतने सालों की मिली कैद

punjabkesari.in Tuesday, Dec 13, 2022 - 11:28 AM (IST)

मोगा: जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने 3 साल पहले नबालिगा को शादी का झांसा दे बहला-फुसलाकर घर से भगाने के मामले में थाना सदर पुलिस की ओर से नामजद किए गए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर उसे 20 साल की कैद व 60 हजार रुपए जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेशों के अनुसार जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 1 साल 2 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

जानकारी के अनुसार थाना सदर पुलिस को 22 जुलाई 2019 को दिए गए शिकायत पत्र में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाए थे कि उनकी 17 साल की नबालिग बेटी को 21 जुलाई 2019 जब वह और उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ किसी परिजन के यहां गए हुए थे, तो उनकी गैर हाजिरी का फायदा लेते हुए उनके गांव के ही राम सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह ने जो कि पहले भी उनकी बेटी का अक्सर पीछा करता था, उनकी बेटी को शादी का झांसा दे घर से भगा ले गया।

उनके पड़ोसी की ओर से उन्हें इस घटना संबंधी फोन पर सूचित किया गया। पड़ोस में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे के आधार पर उन्होंने दोषी की ओर से उनकी बेटी को मोटरसाइकिल पर ले जाते समय पहचान लिया था। इस पर पुलिस की ओर से राम सिंह के खिलाफ 22 जुलाई 2019 को बनती विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में माननीय अदालत ने आज अंतिम सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है।

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Content Writer

Sunita sarangal

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