पंजाब में लोगों का अपना घर बनाने का सपना होगा पूरा, मान सरकार ने किया ऐलान

punjabkesari.in Thursday, Feb 23, 2023 - 09:23 AM (IST)

चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी-2023, जिसको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है, आम लोगों का अपना मकान बनाने का सपना साकार करने के साथ-साथ राज्य में रीयल एस्टेट सैक्टर को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। यह नई नीति समाज के निचले-मध्यम एवं कम आमदनी वाले वर्ग को किफायती मकान मुहैया करवाने के लिए डिवैल्परों की मांगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

अमन अरोड़ा ने बताया कि ग्माडा क्षेत्र को छोड़कर नई कालोनी के लिए कम से कम क्षेत्रफल 25 एकड़ होना चाहिए, बाकी जगह पर प्लॉटों वाली कालोनियों के लिए कम से कम 5 एकड़ क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है, जबकि ग्रुप हाऊसिंग के लिए कम से कम क्षेत्रफल 2.5 एकड़ चाहिए। इसके अलावा इस नीति के अंतर्गत प्लाट का आकार अधिक से अधिक 150 वर्ग गज तक और फ्लैट का आकार अधिक से अधिक 90 वर्ग मीटर तक निर्धारित किया गया है। आम लोगों को सस्ती दरों पर प्लाट मुहैया करवाने के लिए बेचने योग्य क्षेत्र को 62 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया है और प्लाटों वाले क्षेत्र से गुजरने वाली किसी भी मास्टर प्लान सड़क समेत प्रोजैक्ट के कुल प्लाट क्षेत्र पर बेचने योग्य क्षेत्रफल दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि हरियाली अधीन कम से कम क्षेत्रफल साइट क्षेत्र का 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और ऐसे प्रोजैक्टों में अंदर वाली सड़कों की कम से कम चौड़ाई 30 फुट होगी। आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने बताया कि व्यक्तिगत प्लाट मालिकों से बोझ घटाने के लिए साधारण कालोनी पर लागू होने वाले सी.एल.यू., ई.डी.सी. और लाइसैंस फीस को भी घटाकर 50 प्रतिशत या आधी कर दिया गया है, परंतु गमाडा क्षेत्र में इन चाॢजज में कटौती लागू नहीं होगी। अरोड़ा ने बताया कि अफोर्डेबल कालोनियों संबंधी मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थानीय स्तर पर मंजूरियों के लिए सभी शक्तियां संबंधित शहरी विकास अथॉरिटी के मुख्य प्रशासक को सौंप दी गई हैं।


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Vatika

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