पुलिस की सिफारिश के बाद ट्रैवल एजैंसी के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, की यह कार्रवाई
punjabkesari.in Thursday, May 19, 2022 - 09:18 PM (IST)

जालंधर: अपराधिक मामलों में पहले ही नामजद लाइसेंस धारक ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसते जिला प्रशासन जालंधर की तरफ से कमिश्नरेट पुलिस से इस सम्बन्ध में सिफारिश प्राप्त के बाद आज ऐसे ही एक एजेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस संबंधित और ज्यादा जानकारी देते डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बताया कि प्रशासन की तरफ से मैसर्ज सार इंटरप्राईजज के संजय शर्मा को ट्रैवल एजेंसी और टिकटों के लिए लायसेस जारी किया गया था, जिसकी अवधि 12 जुलाई 2023 तक थी।
उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से लाइसेंस धारक विरुद्ध अपराधिक केस दर्ज होने के इलावा ओर शिकायतों का हवाला देते हुए इस लायसेस को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। पुलिस रिपोर्ट अनुसार मुलजिम खिलाफ थाना नई बारादरी में आई.पी.सी. की धारा 420,406 के अंतर्गत केस दर्ज है और उसके ख़िलाफ कुछ अन्य शिकायतें भी पेंडिंग हैं। घनश्याम थोरी ने बताया कि अपराधियों को 25 मार्च 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब नहीं दिया गया, जिस कारण प्रशासन की तरफ से उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
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