अजनाला कांड फिर सुर्खियों में, सांसद अमृतपाल सिंह पर गंभीर आरोप तय
punjabkesari.in Thursday, May 14, 2026 - 11:37 PM (IST)
जालंधर : खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के खिलाफ फरवरी 2023 में अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के मामले में स्थानीय अदालत ने गुरुवार को आरोप तय कर दिए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिंदर सिंह की अदालत ने बचाव पक्ष के वकील ऋतुराज संधू की दलीलों के बाद आर्म्स एक्ट और सबूत नष्ट करने से संबंधित धाराओं को हटा दिया। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपियों से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था।
हालांकि अदालत ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ हत्या की कोशिश, गंभीर चोट पहुंचाने, सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोकने, आपराधिक साजिश, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गैरकानूनी भीड़ का नेतृत्व करते हुए जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि पुलिस ने अवैध हथियार और सबूत मिटाने से जुड़ी धाराएं गलत तरीके से लगाई थीं।
यह मामला फरवरी 2023 की उस घटना से जुड़ा है, जब अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था। उनका उद्देश्य हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार सहयोगी लवप्रीत तूफान की रिहाई के लिए पुलिस पर दबाव बनाना था। इस हमले के बाद पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज कर राज्यभर में बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की थी।
फिलहाल अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत उनकी हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद भी वह जेल में हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।

