शराब के शौकीनों को लगा तगड़ा झटका, प्रशासन ने कीमतों के बारे में लिया ये फैसला

punjabkesari.in Thursday, Mar 04, 2021 - 12:52 PM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र शर्मा): चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को वर्ष 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी, जिससे इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) पर एक्साइज डयूटी 6 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही काऊ सेंस भी जारी रहेगा, जिससे लेकर रेट 10 से 12 प्रतिशत बढ़ने तय हैं। साथ ही अब फाइव स्टार व उससे ऊपरी होटल की तरह थ्री व फोर स्टार होटल में भी मिनी बार की अनुमति दे दी गई है। कंट्री मेड लिकर पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया है। इस बार प्रशासन ने ठेकों की संख्या भी बढ़ाकर 94 से 96 कर दी है। नई एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होगी। ठेकों की अलॉटमैंट के बाद से ही रेट निर्धारित होंगे, जिनकी मार्च के दूसरे सप्ताह से अलॉटमैंट प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासक वी.पी. सिंह बद्नौर ने बुधवार को इस पॉलिसी को अप्रूवल दे दी। 

एक वैंडर को 10 ठेकों की अलॉटमैंट का अधिकार
इससे पहले सलाहकार, एक्साइज एंड टैक्सेशन सेक्रेटरी और अन्य सीनियर अधिकारियों ने प्रशासक को विस्तार से इस पॉलिसी के बारे में बताया। इस बार प्रशासन ने पिछले साल के मुकाबले रैवेन्यू को भी अधिक दर्शाया है। इस बार पॉलिसी में 700 करोड़ रुपए राजस्व दर्शाया गया है। प्रशासन ने एकाधिकार की प्रैक्टिस को रोकने के लिए इस बार तय किया है कि एक व्यक्ति या लिकर वैंडर को 10 ठेकों की अलॉटमैंट का ही अधिकार होगा। 

होटल, बार, रेस्टोरैंट की लाइसैंस फीस में बढ़ोत्तरी नहीं की
साथ ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस बार होटल, बार, रेस्टोरैंट की लाइसैंस फीस में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। कम अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे बीयर, वाइन आदि को प्रमोट करने और इंडियन वाइन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लाइसैंस फीस व एक्साइज डयूटी को बढ़ाया नहीं गया है। कम अल्कोहल के साथ ही बीयर की नई कैटेगरी सुपर माइल्ड बीयर की शुरुआत की गई है, जिसमें 3.5 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहलिक की मात्रा होगी। माइक्रोब्रैवरी लाइसैंसी को 50 लीटर कैपेसिटी के केग्स पर बीयर की केगिंग की अनुमति दी है। लाइसैंसी बार, रेस्टोरेंट्स व क्लब लाइसैंसी को एक्साइज परमिट के बदले ड्राऊट बीयर भी बेच सकता है। लाइसैंसी बीयर को बोतल, कैन या पाऊच में पैक नहीं करेगा।
कोटे को भी बढ़ाया

प्रशासन ने अब अहातों पर एल्कोमीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है, ताकि शराब पीने के दौरान लोग एल्कोहल लैवल का असैसमैंट कर सकें। इससे पहले प्रशासन ने रेस्टोरैंट्स और बार के लिए ही एल्कोमीटर लगाने के निर्देश दिए थे। इंडियन मेड फॉरेन लिकर के लिए बेसिक कोटे को 100 लाख पी.एल. से बढ़ाकर 110 लाख पी.एल. कर दिया है। वहीं कंट्री मेड लिकर के लिए कोटे को 8 लाख पीएल से बढ़ाकर 12 लाख पी.एल. कर दिया है। प्रशासन ने फॉरेन लिकर बायो ब्रेंड व्हिस्की के लिए कोटे को 3.30 लाख पी.एल. से बढ़ाकर 3.50 लाख पी.एल. कर दिया है। इसी तरह कंट्री लिकर की सिटी शॉप्स में कम डिमांड के चलते इसके कोटे व इंडियन फॉरेन लिकर की गांव शॉप्स पर कम डिमांड होने के चलते कोटे को रेशनलाइज्ड कर दिया है। 

ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे परमिट और पास
ठेकों की अलॉटमैंट में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टैंडरिंग के जरिए इनकी अलॉटमैंट करने का फैसला लिया है और परमिट और पास भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए सभी लाइसैंसी को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी शॉप्स के पास सफाई व्यवस्था बनाकर रखे। ऐसा न करने पर विभाग द्वारा इन पर पैनेल्टी लगाई जाएगी। नई एक्साइज पॉलिसी के दौरान बॉटलिंग प्लांट के लिए कोई नया लाइसैंस जारी नहीं किया जाएगा।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Tania pathak

Recommended News

Related News