पंजाब में बदलेगा यह कानून! अगले महीने विधानसभा सत्र में किया जाएगा संशोधन
punjabkesari.in Tuesday, Jun 10, 2025 - 03:00 PM (IST)

मोहाली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब औद्योगिक क्रांति के तहत यहां ‘फास्ट ट्रैक पंजाब’ पोर्टल लॉन्च किया। पंजाब सरकार के इस फैसले से अब कारोबारियों के लिए राज्य में उद्योग लगाना आसान हो जाएगा और अब 45 दिनों के भीतर उद्योग लगाने की मंजूरी मिल जाएगी।
इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो पिछले 75 सालों में देश में किसी ने नहीं लिए। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले सिर्फ एक ईमानदार सरकार ही ले सकती है। ये फैसले उद्योगपतियों और कारोबारियों से मीटिंग के दौरान मिले सुझावों के आधार पर लिए गए हैं। केजरीवाल ने पंजाब से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके उद्योगपतियों से भी पंजाब लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग पंजाब में आकर उद्योग लगाएं। जब उद्योगपति तरक्की करेंगे, तभी पंजाब तरक्की करेगा।
राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन किया जाएगा
इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि अगले महीने पंजाब विधानसभा सत्र में राइट टू बिजनेस एक्ट में भी संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत एमएसएमई की प्रस्ताव सीमा 125 करोड़ रुपये तक है। उसके लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि पंजाब में किसी ने भी इसका उपयोग करके उद्योग शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अब वह अध्ययन कर रहे हैं कि इस अधिनियम के तहत 200 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों के लिए 3 दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाए। इसी तरह औद्योगिक एस्टेट के बाहर के उद्योगों के लिए 15 दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह से 95 प्रतिशत तक उद्योगों को 3 दिनों के भीतर मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
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