अयोग्य करार होने बाद में भी मास्टर बलदेव सिंह को मिलेगा फायदा, जानें कैसे
punjabkesari.in Thursday, Oct 28, 2021 - 01:31 PM (IST)

चंडीगढ़ (रमनजीत): पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा के.पी. सिंह ने आम आदमी पार्टी के हलका जैतों से विधायक मास्टर बलदेव सिंह को अयोग्य करार कर दिया गया है और उनकी विधानसभा मेंबरशिप भी रद्द कर दी गई है। संविधान की धारा के दसवें शड्यूल के अंतर्गत की गई इस कार्यवाही के दौरान मास्टर बलदेव सिंह को ज्यादा नुक्सान नहीं होगा क्योंकि अयोग्य करार किए जाने के कारण संबंधित विधायक पर विधानसभा की उसी टर्म के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगती है, जिस टर्म में अयोग्य करार किया गया हो। इसका मतलब यह है कि बलदेव सिंह यदि चाहते हैं तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
आर्थिक तौर पर भी होगा फायदा
अयोग्य करार दिए जाने की इस कार्यवाही पर बलदेव सिंह को आर्थिक तौर पर भी कुछ फायदा मिलने की संभावना है क्योंकि विधायक को तनख्वाह के तौर पर 25 हजार रुपए प्रति महीना मिलते हैं, जबकि पैंशन के तौर पर विधायक को सभी भत्ते मिला कर 70-80 हजार रुपए तक की रकम हासिल होती है। अब बलदेव सिंह जैतों को 25 हजार रुपए की जगह 70-80 हजार रुपए के करीब हर महीने पैंशन मिलेगी।
आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा कंवरपाल सिंह ने आम आदमी पार्टी की टिकट पर जैतों विधानसभा हलके से चुनाव जीत कर विधायक बने बलदेव सिंह को अयोग्य करार दिया गया है। बलदेव सिंह के खिलाफ अयोग्य ऐलान करने की शिकायत स्पीकर राणा के.पी. सिंह के पास काफी समय से पेंडिंग पड़ी थी।
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