बठिंडा में हैवी कमर्शियल वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान तैयार, मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Apr 15, 2026 - 11:34 AM (IST)
बठिंडा (वर्मा): जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने धारा 163 भारतिय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बठिंडा शहर में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए हैवी कमर्शियल गाड़ियों (ट्रक, ट्रॉली, तेल वाली गाड़ियां आदि) की सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है। आदेशों के अनुसार बठिंडा शहर की आबादी बढ़ने के कारण शहर में गाड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा शहर में काफी संख्या में हैवी कमर्शियल गाड़ियां भी दाखिल होती हैं जिसके लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है।
आदेशों के अनुसार मानसा की तरफ से आने वाला ट्रैफिक आई.टी.आई. चौक से होते हुए टी-पॉइंट बादल रोड से रिंग रोड से जाएगा। इसी तरह डबवाली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक टी-पॉइंट बादल रोड से रिंग रोड से जाएगा। इसी तरह मलोट/मुक्तसर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक टी-प्वाइंट रिंग रोड से आई.टी.आई. चौक, घन्हैया चौक और बरनाला बाईपास से जाएगा। इसी तरह गोनियाना की तरफ से आने वाला ट्रैफिक घन्हैया चौक बठिंडा, टी-प्वाइंट रिंग रोड से मलोट रोड से रिंग रोड, घन्हैया चौक से बरनाला बाईपास से जाएगा।
इसी तरह चंडीगढ़ की तरफ से आने वाला ट्रैफिक बीबीवाला चौक बठिंडा से घन्हैया चौक जाएगा। आदेश के अनुसार जिला कंट्रोलर फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने पत्र के जरिए अनाज के ट्रकों को शहर में एंट्री करने की छूट मांगी है। इन अनाज के ट्रकों के शहर में एंट्री करने से पहले ट्रक मालिकों को जिला कंट्रोलर फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, बठिंडा से स्पेशल पास जारी करवाने होंगे। आदेश के अनुसार ये पास जिला कंट्रोलर फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, बठिंडा द्वारा सीनियर पुलिस कप्तान, बठिंडा के साथ तालमेल करके जारी किए जाएंगे।
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