Online Shopping करने वाले जरा संभल कर, कहीं आपके साथ न हो जाएं ऐसा...

punjabkesari.in Monday, Mar 18, 2024 - 01:53 PM (IST)

चंडीगढ़: अगर आप भी ऑनलाइन शापिंग करते है तो जरा सावधान हो जाएं। दरअसल, जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को जूते की जगह लेडीज सैंडल भेजने पर शॉपिंग वैबसाइट मिंत्रा डिजाइन पर 4 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही कंपनी को ग्राहक की ओर से जूते के लिए दिए गए 7,611 रुपए को 9 प्रतिशत की ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिए हैं। 

आयोग में दायर शिकायत में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के बेटे की ओर से उक्त वैबसाइट पर अनुचित व्यापार व्यवहार के आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने सैंडल वापस करने की शिकायत दी थी, लेकिन कंपनी ने न ऑर्डर वापस लिया और ना ही जूतों के लिए अदा किए पैसे लौटाए। सैक्टर-16 ए के रहने वाले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के बेटे अवनीश मित्तल ने आयोग में दायर शिकायत में बताया कि उन्हें जूते खरीदने थे। 13 मई, 2023 को शॉपिंग वैबसाइट मिंत्रा डिजाइन प्राइवेट लिमेटेड पर सेंट जी मेंस कंपनी के जूतों का ऑर्डर किया था। उन्होंने क्रैडिट कार्ड से कंपनी को ऑनलाइन 7,611 रुपए का भुगतान किया था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक 17 मई, 2023 को मिंत्रा की तरफ से ऑर्डर (पार्सल) मिला। उन्होंने पार्सल खोला तो हैरान रह गए कि कंपनी की ओर से भेजे गए आर्डर के बॉक्स में जूतों की जगह लेडीज सैंडल थे। उन्होंने पार्सल की जांच की तो पता चला कि उनके पास जो पार्सल आया है, उसमें गीतांजलि चावन का नाम लिखा था, जिसका पता औरंगाबाद था। उन्हें लगा कि कंपनी ने गलती से गीतांजलि का पार्सल औरंगाबाद की बजाय चंडीगढ़ भेज दिया है। उन्होंने कंपनी की ऐप के जरिये कस्टमर केयर से संपर्क कर पार्सल की फोटो भेज शिकायत दी। ग्राहक सेवा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि मामला सुलझा दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने फोन के माध्यम से भी पार्सल को वापस करने के लिए कस्टमर केयर से अनुरोध किया, लेकिन कंपनी ने न पार्सल वापस लिया और न ही जूतों के लिए खर्च राशि लौटाई। इसके बाद पीड़ित ने उक्त मामले को लेकर कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी।
 


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Content Writer

Vatika

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