पंजाब की पंचायतों को लेकर बड़ी खबर, ये आदेश ना माने तो सरपंच होंगे Suspend
punjabkesari.in Friday, Dec 16, 2022 - 01:29 PM (IST)

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने पंचायतों को लेकर हाईटेक तैयारी खींच ली है। अब पंचायतों के हर काम को लेकर खुली चर्चा की जाएगी। लोकसभा और विधानसभा की तरह अब पंचायते भी हर काम के लिए जवाबदेह होंगी।
दरअसल, पंचायत विभाग द्वारा राज्य की सारी पंचायतों को आदेश जारी किए गए है कि अब हर पंचायत के लिए एक साल में 2 बार सत्र बुलाना जरूरी होगा, खास करके दिसंबर में 15 दिनों के दौरान पंचायत सत्र जरूर बुलाएं, नहीं तो सीधा सरपंच और पंचायत को निलंबित किया जा सकता है। पंचायत विभाग को यह कार्रवाई 5 सालों में आई ग्रांटों के घोटाले के खुलासे के बाद करनी पड़ी है।
बता दें कि पंजाब में 13 हजार 241 ग्राम पंचायत है। पंचायत विभाग के डॉयरेक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि हर पंचायत को साल में 2 बार सत्र बुलाना पहले ही जरूरी था। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि ज्यादातार सरपंच अपनी मर्जी से ही साथी पंचों के घरों से हस्ताक्षर करवा के रजिस्टर करवा देते थे। उन्होंने कहा कि अब ग्राम सभा की शुरूआत से पहले वीडियोग्राफी फोटो भी लेना जरूरी होगा और इसके साथ सरपंच, पंच, पूरा गांव और ब्लॉक अधिकारी मौजूद रहेंगे। ग्राम सभा बुलाने से 15 दिन पहले गांव, बस और अड्डे और सार्वजनिक स्थानों पर लिखित नोटिस लगाना जरूरी होगा।