पूर्व कांग्रेसी विधायक हरदयाल सिंह कंबोज को High Court से बड़ी राहत

punjabkesari.in Monday, Jan 23, 2023 - 06:38 PM (IST)

पटियाला : माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पूर्व विधायक और कांग्रेस महासचिव हरदयाल सिंह कंबोज राहत दी है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने हरदयाल  कंबोज को जमानत दे दी और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बता दें कुछ समय पहले राजपुरा में एक पत्रकार द्वारा राजनीतिक रंजिश के तहत आत्महत्या के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि हरदयाल सिंह कंबोज को जमानत दी जाती है और वह अपनी सुविधा के अनुसार 2 सप्ताह में जांच अधिकारी के साथ जांच में शामिल होंगे। हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दर्ज मामले को ज्यादा वजनदार नहीं माना क्योंकि आत्महत्या करने वाले ने अपने सुसाइड नोट में 40 महीने पहले की कहानी बताई थी। जमानत मिलने से हरदयाल सिंह कांबोज, उनके परिवार व समर्थकों को बड़ी राहत मिली है। 

इस मौके पर बात करते हुए हरदयाल सिंह कांबोज ने कहा कि उन्हें माननीय हाईकोर्ट और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि सच को सच ही रहना चाहिए.हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यह केस गलत तरीके से दर्ज किया गया है। वहीं हरदयाल सिंह कंबोज द्वारा पेश हुई एडवोकेट की टीम ने सीनियर मैंबर का कहना है कि माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है कि इस मामले में राजनीतिक बदबू आ रही है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का हरदयाल सिंह कंबोज से कोई सीधा संबंध नहीं है लेकिन फिर भी इस तरह का मामला दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने इन आदेशों को उनके तर्कों के साथ पूर्ण सहमति में पारित किया है।

मिली जानकारी के अनुसार राजपुरा में आत्महत्या करने वाले एक यू ट्यूब पत्रकार के खिलाफ पिछले कुछ सालों में करीब एक दर्जन मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से कई मामले ब्लैकमेलिंग के दर्ज हैं। ये आमतौर पर पुलिस रिकॉर्ड में होते हैं। जालंधर अंबाला में भी 2 मामले दर्ज किए गए हैं और राजपुरा में कम से कम 8 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अधिवक्ता दल इस मामले को माननीय हाईकोर्ट के समक्ष भी लाया है। कुछ दिन पहले पटियाला में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जहां आत्महत्या करने वाले व्यक्ति ने सीधे तौर पर 3 पुलिस अधिकारियों का नाम लिया और वीडियो सांझा किया, लेकिन पटियाला पुलिस ने उस समय कहा था कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति पर एक दर्जन मामले दर्ज हैं। इसलिए अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन हरदयाल सिंह कंबोज के मामले में इसके ठीक उलट किया गया, जिससे सभी पक्ष हैरान रह गए।

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News Editor

Kamini

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