भाजपा नेता आर.पी. सिंह ने पेशावर हाईकोर्ट के आदेश पर जताई आपत्ति, हाई कमिश्नर को लिखा पत्र

punjabkesari.in Saturday, Dec 25, 2021 - 09:20 PM (IST)

चंडीगढ़: पेशावर हाईकोर्ट के सिखों की कृपाण बारे दिए आदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने सख्त आपत्ति जताते नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि एक महत्वाकांक्षी सिख होने के नाते कृपाण साहिब बारे पाकिस्तान की पेशावर हाईकोर्ट के आदेशों की सख्त निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस आदेश के साथ विश्व भर में बसे सिख भाईचारो की भावनायों को ठेस पहुंच रही है। यह सिखों को गुरू जी की कृपा मिला है। यह प्रशंसनीय होगा कि पाकिस्तान सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और इस आदेश को उलट दे ताकि पाकिस्तान में सिख समुदाय को उसी धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद मिल सके जो उसे दुनिया भर में प्राप्त है। आर.पी. सिंह ने कहा कि केस, कंघा, कड़ा और जांघिया के साथ कृपाण सिख धर्म के पांच चिह्नों (ककारें) में से पांचवां है। कृपाण या सिरी साहिब उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। उन्होंने पाक हाई कमिश्नर से पाकिस्तान में सिखों के धार्मिक अधिकारों और विश्वास के इस महत्वपूर्ण मामलो में आपके तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। 

यह है मामला
दरअसल, पेशावर हाईकोर्ट ने एक विवादपूर्ण फैसला देते हुए आदेश जारी किया कि हथियार नीति के अंतर्गत अब लायसेंस के साथ ही कृपाण रखने की इजाजत है और सिखों को भी इसकी पालना करनी पड़ेगी। अदालत ने आदेश दिए हैं कि कृपाण रखनी है तो उसका बाकायदा लायसेंस जारी किया जाएगा। अदालत के इस फैसले के साथ पाकिस्तान में रहते हजारों सिख गुस्से में हैं और उसका प्रभाव अब भारत रहते सिखों के मन पर भी दिखाई दे रहा है।

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News Editor

Kamini

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